केवल 60 रुपए में बनाइये ड्राइविंग लाइसेंस, जानें कैसे -
टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर वाहन चलाने के लिए जरूरी माना जाने वाला डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली में महज 60 रुपए में बन जाता है। लोग अक्सर दलालों के चक्कर में फंसकर डीएल पाने को हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि डीएल जैसे जरूरी कागज को बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान और सरल है। इस पोस्ट से आप जान पायेगे की कैसे आप एक आसान प्रक्रिया के जरिए बेहद वाजिब कीमत पर घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस पा सकते हैं।
क्या चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस यह प्रमाणित करता है कि आप देश भर में किसी भी सड़क पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और चलाने के योग्य हैं। आप देश में कहीं भी तब तक वैध रुप से गाड़ी नहीं चला सकते हैं जब तक कि आपके पास डीएल न हो।
कहां से बनवा सकते है डीएल-
देश के तमाम राज्यों में ट्रांसपोर्ट विभाग होता है जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। डीएल पाने के लिए अलग अलग राज्यों के ट्रांसपोर्ट विभाग ने नियम कायदे बना रखे हैं जिनका पालन किया जाना जरूरी है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग फीस अदा करनी होती है।
ऑनलाइन करें आवेदन-
अब ज्यादातर राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन और उसकी फीस भरने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इस प्रक्रिया के जरिए आपको एक रसीद मिलती है जिसका प्रिंट ऑउट लेकर अपने राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग जाकर अपना चेहरा भर दिखाना होता है। इसके बाद आपके डीएल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया ने न सिर्फ आपको ऑफिस आने जाने के झंझट से मुक्ति दिलाई है बल्कि इसने दलालों के खेल पर भी काफी हद तक नकेल कसी है।
देश के हर राज्य में डीएल बनवाने के लिए अगल अलग फीस अदा करनी होती है। जैसा दिल्ली में डीएल बनवाने के लिए महज 60 रुपए अदा करने होते हैं उसी तरह हर राज्य ने अपने हिसाब से इसकी फीस निर्धारित कर रखी है। जानिए डीएल बनवाने की राज्यवार फीस क्या है?
- उत्तर प्रदेश- http://www.uptransport.org/fees.html
- दिल्ली- http://www.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_transport/Transport/Home/Driving+Licence/Learner+Licence
- हरियाणा- http://gurgaon.haryanapolice.gov.in/dr-license-procedure.htm
- पंजाब- http://www.punjabtransport.nic.in/html/licence.htm
- गुजरात- http://rtogujarat.gov.in/process_licence.php
पहले लर्निंग फिर परमानेंट
अगर आप हाल ही में 18 बरस के हुए हैं तो पहले आपका लर्निंग लाइसेंस बनेगा। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के जोनल ऑफिस से मुफ्त में फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस पर कुछ दिन गाड़ी चलाने के बाद ही आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आपको जरूरी औपचारिकताएं निभानी पड़ती है। आपको अपने जोनल ऑफिस से फॉर्म नंबर 4 लेकर भरने होता है और यह भी मुफ्त में मिलता है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप www.transtransport.delhi.govt.nic.in पर जाकर permanent driving licence ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यह बेहद आसान प्रक्रिया है।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन-
अगर आप दिल्ली के बाशिंदे हैं तो आपको दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की साइट पर जाना होगा। आपको www.transport.delhigovt.nic.in पर जाकर Driving Licence पर क्लिक करना होगा। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको Learner Licence ऑप्शन पर ही क्लिक करना होगा।
लाइसेंस के लिए भी देना होता है टेस्ट-
लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भी आपको जोनल ऑफिस में एक परीक्षा से गुजरना होता है। इस परीक्षा के दौरान आपके 10 आब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं और आपको इनका सही सही जवाब देना होता है। हां आपके लिए सहूलियत यह होती है कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में इस परीक्षा को दे सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको कम से कम 6 सवालों के सही सही जवाब देने ही होते हैं।
घर आ जाता है आपका लाइसेंस-
लाइसेंस आवेदन के बाद इसको भेजे जाने जाने के संबंध में भी कई नियम होते हैं। अगर आपने फॉर्म भरकर जमा किया है और अपने फॉर्म के साथ एक डॉक लिफाफा भी नत्थी किया है तो आपके पते पर डॉक के जरिए लाइसेंस पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से आपके घर लाइसेंस नहीं पहुंच पाता है तो आप इसे एसडीएम कार्यालय जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तय समय से पहले लाइसेंस डॉक द्वारा पहुंचा दिया जाता है लेकिन अगर फिर भी इसमें एक माह से ऊपर की देरी हो जाती है तो आप एसडीएम से इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।

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